Monday, 21 February 2022

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मदरसा पैराटीचर चौमू जयपुर के रजि. मदरसा नम्बर 04 से समायोजन मामला

(1) मदरसा बोर्ड के सचिव के अनुसार यह मदरसा शून्य नामांकन हो गया इसलिये समायोजन किया

*जबकि मदरसा में तीन अन्य पैराटीचर कार्यरत हैं व मदरसा अभी भी संचालित है?*

(2) चोमू मदरसा से उक्त पैराटीचर को कार्यमुक्त किया गया जबकि मदरसा समिति के अध्यक्ष का देहान्त हो गया है व नई मदरसा समिति अभी तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है।

*मदरसा बोर्ड सचिव महोदय  के अनुसार सदर से झगड़े के कारण पैराटीचर को अलग लगाया गया?*

(3) मदसरा पैराटीचर को पीहर या ससुराल में ही लगाया जा सकता है इस हेतु पूर्व में समायोजित पैराटीचर से विवाह प्रमाण पत्र भी लिये गये।

*उक्त पैराटीचर चूरू जिले के बीदासर पीहर पक्ष से है व नागौर जिले से ससुराल पक्ष से है व पति कहीं दूसरे ज़िले में राजकीय सेवा में है। फिर सीकर के एक मदरसा में किस आधार पर लगाया गया?*

(4) मदरसा बोर्ड के नियमों के अनुसार एक मदरसा से दूसरे मदरसा में समायोजन करने पर नवीन मदरसा समिति से नया अनुबंध करना होगा।

*इस प्रकरण में इस नियम को ताक में रखा गया?*

(5) मदरसा बोर्ड सचिव से वार्ता अनुसार अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जी के निर्देशन में यह समायोजन किया।

*400 से अधिक पैराटीचर द्वारा 3 साल से स्वयं मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो कर,मदरसा बोर्ड में प्रस्तुत हो कर निवेदन व प्रार्थना प्रस्तुत किये जिन पर कार्यवाही नहीं की। इस बाबत जनवरी माह में ही मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से भी उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था जिसे पेंडिंग रखा गया।*?

(6) कार्यालय माननीय मंत्री महोदय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अर्ध शासकीय टिप्पणी क्रमांक आरामा. उनी.सीएडी/21/R-309 दिनांक 24.11.2021 के अनुसार उक्त पैराटीचर 20.11.2021   को मदरसा रजि 04 से कार्यमुक्त हुई है इस हेतु उक्त मदरसा सचिव को संबंधित को कार्यमुक्त करने बाबत निवेदन किया गया है।

*मंत्री महोदय द्वारा उक्त विशेष पैराटीचर के प्रति दयाभावना....?*

(7) किसी ज़िले में कार्यरत पेराटीचर को किसी भी प्रकार की अनबन या कार्यवाही पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा उसी जिले के  किसी दूसरे मदरसे समायोजित किया जाता है।

*उक्त प्रकरण में जयपुर में कार्यरत पैराटीचर को (ससुराल नागौर जिला पीहर चूरू जिला) समायोजन सीकर जिला किस आधार पर?*

(8) मदरसा बोर्ड के नियमों के अनुसार इच्छित मदरसे में समायोजन हेतु उस मदरसे की समिति की अनुशंषा अनिवार्य।

*इस प्रकरण में समायोजित मदरसे की समिति द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुशंषा नहीं की गई......?*

(9) कार्यालय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण जयपुर द्वारा 17 या 18 नवम्बर 2021 को सचिव मदरसा 04 को दूरभाष पर उक्त पैराटीचर को कार्यमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया व सीकर प्रस्तावित समायोजन मदरसा से फोन कर सूचनाएं ली गई।

*विशेष...?*

(10) मदरसा 04 चौमू की मदरसा समिति के अध्यक्ष का देहांत होने पर नवीन समिति बना कर जयपुर संबंधित अधिकारियों को अप्रूवल हेतु भेजी गई जिसे आदिनांक तक अप्रूव नहीं किया गया आखिर इस समिति का संचालन किस तरह से हो रहा होगा।

*कारण व स्पष्टीकरण...?*

(11) उक्त मदरसा 04 द्वारा समायोजित पैराटीचर की मासिक प्रगति सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जयपुर को भिजवाई गई जिस में 21.11.2021 से 31.12.2021 तक अनुपस्थिति/अवकाश दर्शाई गई।

*अगर कार्यमुक्त कर दिया तो अनुपस्थिति/अवकाश दर्शाने का कारण पता किया जाना आवश्यक है?*
*इतनी गम्भीरता एक पैराटीचर के समायोजन में...?*

*और बहुत से सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं।*

संलग्न-

1. मदरसा बोर्ड द्वारा किये गये समायोजन आदेश की प्रति।
2.कार्यालय  माननीय मंत्री महोदय अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा जारी अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रति।
(3) अन्य

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