🔹 टोल प्लाज़ा के मुख्य नियम
1. टोल टैक्स वसूली का अधिकार -
टोल टैक्स राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले वाहनों से लिया जाता है। यह शुल्क सड़क के रखरखाव, निर्माण और संचालन के लिए लिया जाता है।
2. फास्टैग (FASTag) अनिवार्य -
15 फरवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य है।
बिना FASTag वाले वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाता है।
3. टोल प्लाज़ा की दूरी
दो टोल प्लाज़ा के बीच की न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए (कुछ अपवाद छोड़कर)।
4. स्थानीय वाहनों को छूट -
टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को स्थानीय पास के माध्यम से छूट मिलती है।
5. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और शव वाहन -
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन और सेना के वाहन को टोल से छूट दी जाती है।
6. यदि 10 सेकंड से अधिक समय लगे
यदि टोल बूथ पर 10 सेकंड से ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़े, तो वाहन को मुफ्त में गुजरने दिया जाना चाहिए (NHAI गाइडलाइन)।
7. रात के समय टोल छूट
कुछ विशेष मामलों में रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक छूट दी जा सकती है, लेकिन यह क्षेत्रीय नियमों पर निर्भर करता है।
🔸 टोल टैक्स हेतु छूट -
वाहन / सेवा छूट की स्थिति -
1. एम्बुलेंस
2. फायर ब्रिगेड
3. शव वाहन
4. रक्षा मंत्रालय/सेना के वाहन
5. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि
6. स्थानीय निवासी (पास धारक) आंशिक/पूरी छूट
✅ महत्वपूर्ण सुझाव
यात्रा से पहले FASTag को रिचार्ज करें।
टोल प्लाज़ा से गुजरते समय स्लिप/रसीद संभाल कर रखें।
टोल कर्मी द्वारा दुर्व्यवहार या ज़्यादा वसूली की स्थिति में शिकायत करें।
🔹 NHAI हेल्पलाइन:
📞 1033 (24x7)
🌐 https://nhai.gov.in
शमशेर भालू खां
9587243963
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